Pran Vayu Devata Yojana : यदि आपके यहाँ भी है पुराना पेड़ तो सरकार देगी आपको पेंशन, बस यहाँ करना होगा आवेदन
Pran Vayu Devata Yojana : यदि आपके यहाँ भी है पुराना पेड़ तो सरकार देगी आपको पेंशन, बस यहाँ करना होगा आवेदन
Pran Vayu Devata Yojana : पेड़–पौधों की अंधाधुंध कटाई का असर जलवायु पर पड़ा है और इस बदलती जलवायु का असर सीधे खेती पर देखा जा सकता है। आजकल प्राकृतिक आपदाओं की संख्या एवं भूमि के मरुस्थलीकरण में बढ़ावा हुआ है। जिसको रोकने के लिए सरकारों द्वारा जहां वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं पुराने वृक्षों की कटाई पर रोक लगा दी गई है। इस कड़ी में हरियाणा सरकार ने राज्य में पुराने पेड़ों को बचाने के लिए नई योजना शुरू की है, जिसके तहत पुराने हो चुके पेड़ों की देखभाल के लिए सरकार पेंशन देगी।
यदि आपके यहाँ भी है पुराना पेड़ तो सरकार देगी आपको पेंशन, बस यहाँ करना होगा आवेदन
👇🏻👇🏻👇🏻
यहाँ क्लिक करें
हरियाणा सरकार ने 75 साल से अधिक उम्र वाले पेड़ों के लिए पेंशन स्कीम की शुरुआत की है, जिसका नाम ‘हरियाणा प्राण वायु देवता पेंशन’ योजना है। इस स्कीम के तहत प्रदेश सरकार 75 साल से अधिक उम्र के पेड़ों की देखभाल व परवरिश करने वालों को पेंशन देगी।
पेड़ों की देखभाल करने वालों की कितनी पेंशन मिलेगी? (How much pension will those who take care of trees get?)
एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से ‘हरियाणा प्राण वायु देवता पेंशन’ योजना से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस योजना के तहत 75 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके पेड़ों को 2500 रुपए वार्षिक पेंशन दी जाएगी और वृद्धावस्था सम्मान पेंशन की भांति यह पेंशन राशि प्रतिवर्ष समानुपात में बढ़ाई जाएगी। यह राशि सीधा लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा की जाएगी। इस प्रकार की स्कीम लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है।Pran Vayu Devata Yojana
यह भी पढ़ना (Previous Post)
- PNB Bank दे रहा है घर बैठे 10 लाख पर्सनल लोन पाने का मौका, फटाफट करें आवेद
- खेत की तारबंदी के लिए सरकार उठा रहीं 50% खर्चा, यहां करें आवेदन और उठाएं लाभ
- इन गलतियों के कारण अटक सकती है पीएम किसान की 15वीं किस्त, यह से देखे पुरी जानकरी
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यह योजना पुराने पेड़ों की रक्षा और संरक्षण के लिए लागू की गई है। पेड़ पौधों से ही हमें सुरक्षित ऑक्सीजन गैस नि:शुल्क प्राप्त होती है। वहीं 75 साल से उम्र में बड़े हुए पेड़ अपने फैलाव के कारण वातावरण में ऑक्सीजन ज्यादा पैदा करते हैं। इन पेड़ों पर कई प्रकार के पंछी भी अपना घोंसला बनाते हैं।
(Where to apply to avail the benefit of tree pension scheme?) पेड़ के लिये पेंशन योजना का लाभ लेने के लिये आवेदन कहाँ करना होगा?
Pran Vayu Devata Yojana : यदि किसी व्यक्ति के घर या स्वयं की ज़मीन पर 75 साल या उससे ज्यादा की उम्र का पेड़ है तो वो अपने संबंधित जिले के वन विभाग कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद एक समिति द्वारा उस आवेदन का आंकलन किया जाएगा। सत्यापन उपरांत सभी शर्तें पूरी पाई जाती हैं तो लाभार्थी व्यक्ति को पेड़ों से मिलने वाली पेंशन दी जाएगी।
पेड़ों की देखभाल करने वालों की कितनी पेंशन मिलेगी? (How much pension will those who take care of trees get?)
- एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा
- सरकार की ओर से ‘हरियाणा प्राण वायु देवता पेंशन’ योजना से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है।
- इस योजना के तहत 75 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके पेड़ों को 2500 रुपए वार्षिक
- पेंशन दी जाएगी और वृद्धावस्था सम्मान पेंशन की भांति यह पेंशन राशि प्रतिवर्ष में बढ़ाई जाएगी।
- यह राशि सीधा लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
- इस प्रकार की योजना लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है।Pran Vayu Devata Yojana :
- अगर आप हरियाणा में रहते है तो इस योजना का जरूर लाभ ले।
- सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यह योजना पुराने पेड़ों की रक्षा और संरक्षण के लिए लागू की गई है।
- पेड़ पौधों से ही हमें सुरक्षित ऑक्सीजन गैस फ्री प्राप्त होती है।
- वहीं 75 साल से उम्र में बड़े हुए पेड़ अपने फैलाव के कारण वातावरण में ऑक्सीजन ज्यादा पैदा करते हैं।
- इन पेड़ों पर कई प्रकार के पंछी भी अपना घोंसला बनाते हैं।
यह भी पढ़ना (Previous Post)
- PNB Bank दे रहा है घर बैठे 10 लाख पर्सनल लोन पाने का मौका, फटाफट करें आवेदन
- लो आ गयी गुड न्यूज़..! पीएम किसान की 15 किस्त का पैसा खाते में जमा, याह चेक करें अपना पेमेंट
- अब ₹250000 जमा होने लगे, 80 लाख परिवारों की सूची में अपना नाम चेक करें।
(Where to apply to avail the benefit of tree pension scheme?) पेड़ के लिये पेंशन योजना का लाभ लेने के लिये आवेदन कहाँ करना होगा?
- यदि किसी व्यक्ति के घर या स्वयं की ज़मीन पर 75 साल या उससे ज्यादा की उम्र का पेड़ है
- तो वो अपने संबंधित जिले के वन विभाग कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं।
- इसके बाद एक समिति द्वारा उस आवेदन का जाँच की जाएँगी।
- सत्यापन उपरांत सभी शर्तें पूरी पाई जाती हैं तो
- लाभार्थी व्यक्ति को पेड़ों से मिलने वाली पेंशन का लाभ दिया जायेगा।