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Crop Insurance List : बारिश से खराब हुई फसल पर मिलेगा मुआवजा, बस करे ई-केवाईसी 

Crop Insurance List : बारिश से खराब हुई फसल पर मिलेगा मुआवजा, बस करे ई-केवाईसी

Crop Insurance List : नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं।लगातार बारिश के कारण किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने मदद की घोषणा की है और आज यह राशि किसानों के खाते में जमा कर दी गई है।

राहत और पुनर्वास मंत्री अनिल पाटिल ने आज केवाईसी पूरा करने वाले राज्य के 3 लाख किसानों के लिए 210 करोड़ 30 लाख रुपये की राहत राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा करने की प्रक्रिया का संचालन किया। मंत्री श्री. पाटिल ने कम्प्यूटरीकृत प्रणाली पर एक कुंजी दबाकर धन वितरण की प्रक्रिया शुरू की

बारिश से खराब हुई फसल पर मिलेगा मुआवजा, बस करे ई-केवाईसी

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विशेष बात यह है कि सरकार ने इसके लिए करोड़ रुपये का फंड मंजूर किया है.

विशेष बात यह है कि सरकार ने इसके लिए करोड़ रुपये का फंड मंजूर किया है. इस धनराशि का वितरण राहत एवं पुनर्वास विभाग द्वारा निर्धारित डीबीटी प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है. आज मंत्रालय में राहत एवं पुनर्वास मंत्री श्री. पाटिल ने निधि वितरण की समीक्षा की. उस समय ई-केवाईसी पूरा करने वाले किसानों के बैंक खाते में यह धनराशि सीधे जमा करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी।

यह धनराशि जल्द ही सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। साथ ही अगले शुक्रवार तक अन्य 2,50,000 किसानों के लिए रु. इस दौरान उन्होंने बताया कि उनके बैंक खाते में 178.25 करोड़ की धनराशि जमा की जाएगी. वहीं, मंत्री श्री पाटिल ने किसानों से कृषि फसलों के नुकसान पर तत्काल सहायता पाने के लिए अपने सरकार सेवा केंद्र पर जाकर ई-केवाईसी कराने की अपील की. उन्होंने यह भी बताया कि यह सेवा निःशुल्क है.

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साथ ही डीबीटी सिस्टम में यदि कोई त्रुटि है तो संबंधित पदाधिकारियों को तत्काल उन त्रुटियों को दूर करने का निर्देश दिया. मंत्री श्री पाटिल ने कहा कि सरकार किसानों के प्रति सजग है और किसानों के लिए धन की कमी नहीं होने देगी. साथ ही सभी तहसील एवं जिला प्रणालियों को यथाशीघ्र किसानों से ई-केवाईसी प्राप्त करने के निर्देश भी मंत्री श्री द्वारा दिये गये। पाटिल ने दी

PMFBY के तहत 72 घंटे में दावा करना जरूरी

  • हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने
  • बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कवर लेने
  • वाले किसानों को फसल में हुए नुकसान की जानकारी 72 घंटे के अंदर
  • अपनी बीमा कंपनी को देनी होगी, ताकि भरपाई के लिए दावेदारी मजबूत रहे.
  • पीएम फसल बीमा योजना के नियमों की मानें तो
  • फसल कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिए रखी गई
  • फसल के लिए 14 तक बीमा का सुरक्षा कवच मिलता है.
  • यदि इस दौरान फसल में नुकसान हो जाए तो भी किसान मुआवजे की हकदार होंगे.
  • हालांकि जिन किसानों का बीमा नहीं है
  • वो ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आवेदन करके भरपाई ले सकते हैं.

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