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Mukhyamantri Bal Seva Yojana : इन बच्चों को प्रतिमाह 2500 रुपए देगी राज्य सरकार, ऐसे करें ऑनलाईन आवेदन

Mukhyamantri Bal Seva Yojana : इन बच्चों को प्रतिमाह 2500 रुपए देगी राज्य सरकार, ऐसे करें ऑनलाईन आवेदन

Mukhyamantri Bal Seva Yojana:- कोरोना वायरस संक्रमण के कारण प्रतिदिन हमारे देश को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। देश में कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता में से कोई एक या फिर दोनों माता-पिता कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मृत्यु हो गई है। उत्तर प्रदेश में भी लगभग 197 ऐसे बच्चों की पहचान की गई है जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है एवं 1799 ऐसे बच्चों की पहचान की गई है जिनके माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई है। ऐसे सभी बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना आरंभ की गई है। इस योजना के माध्यम से इन बच्चों को आर्थिक सहायता के साथ-साथ कई अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी जिससे वह अपना जीवन यापन कर सकें।

इन बच्चों को प्रतिमाह 2500 रुपए देगी राज्य सरकार,

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यहां करें ऑनलाईन आवेदन

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का उद्देश्य(Objective of Chief Minister Child Service Scheme)

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का मुख्य उद्देश्य उन सभी बच्चों की आर्थिक सहायता करना है जो कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अनाथ हो गए है। इस योजना के माध्यम से उन सभी बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिससे कि वह अपना भरण-पोषण कर सकें।

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मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की वजह से बच्चों को दूसरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार सभी बच्चों की पूरी जिम्मेदारी उठाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिमाह आर्थिक सहायता से लेकर आवासीय सहायता एवं शादी के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना के माध्यम सेबच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी उठाएगी।

आईटीआई प्रक्षिक्षुओ के लिए जारी की गई पात्रता की शर्तें (Eligibility conditions issued for ITI trainees)

प्रशिक्षु की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
आवेदक के माता पिता की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हुई होनी चाहिए।
यदि आवेदक के माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु मार्च 2020 से पहले हुई हो और दूसरे की मृत्यु कोरोना संक्रमण के कारण हुई हो तो इस स्थिति में भी इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

यदि आवेदनकर्ता के माता पिता की मृत्यु 1 मार्च 2020 से पहले हुई हो और लीगल अभिभावक की मृत्यु कोरोना संक्रमण के कारण हुई हो तो वह भी इस योजना का पात्र है।
वह बच्चे भी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे जिनके माता-पिता में से आय अर्जित करने वाले अभिभावक की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हुई हो।
इसके अलावा यदि माता-पिता दोनों जीवित है लेकिन आय अर्जित करने वाले अभिभावक की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हो गई है और जीवित माता-पिता की वार्षिक आय ₹200000 या फिर उससे कम हो तो इस स्थिति में भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की पात्रता (Eligibility of Mukhyamantri Bal Seva Yojana)

आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
वह बच्चे जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने दोनों माता-पिता को खो दिया हो।
अपने लीगल गार्डियन को कोरोना वायरस संक्रमण के कारण खोने वाले बच्चे इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं।
वह बच्चे जिन्होंने अपने आय अर्जित करने वाले अभिभावक को कोविड-19 के कारण खो दिया हो।
वह बच्चे जिनके माता-पिता में से कोई एक ही जीवित था और उनकी मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हो गई हो।
बच्चे की आयु 18 वर्ष या फिर 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
एक परिवार के सभी बच्चे (जैविक एवं कानूनी रूप से गोद लिए गए) इस योजना का लाभ प्राप्त कर पाएंगे।
वर्तमान में जीवित माता या पिता की आए ₹200000 या फिर ₹200000 से कम होनी चाहिए।

यूपी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 2023 के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज (Important documents for UP Mukhyamantri Bal Seva Yojana 2023)

  • उत्तर प्रदेश के निवासी होने का घोषणा पत्र
  • बच्चे का आयु प्रमाण पत्र 2019 से मृत्यु का साक्ष्य
  • बच्चे एवं अभिभावक की नवीनतम फोटो सहित पूर्व आवेदन
  • माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र (यदि माता-पिता दोनों की मृत्यु हो जाती है तो उस
  • स्थिति में आय प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी नहीं है।)
  • शिक्षण संस्थान में रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र माता-पिता या वेज
  • संरक्षक का मृत्यु प्रमाण पत्र कोविड-19 से मृत्यु होने का प्रमाण
    बल एवं अधिक आयु प्रमाण पत्र 2015 की धारा 94 में उल्लेखित प्रमाण पत्रों के
  • अतिरिक्त परिवार रजिस्टर की नकल आयु का प्रमाण निवास प्रमाण पत्र

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आय प्रमाण पत्र(इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार की सालाना आय ₹300000 या फिर उससे कम होनी चाहिए)
बालिका एवं उसके अभिभावक की फोटो

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया (Process to apply under Chief Minister Child Service Scheme)

यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपको ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी या विकासखंड या जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जाना होगा और यदि आप शहरी क्षेत्र में रहता है कि आपको लेखपाल, तहसील या जिला प्रोबेशन अधिकारी के कार्यालय में जाना होगा।
आपको कार्यालय से इस योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
अब आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि दर्ज करनी होगी।
इसके पश्चात आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
अब आपको यह आवेदन पत्र कार्यालय में जमा करना होगा।
इस प्रकार आप यूपी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।
जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल कल्याण समिति द्वारा पात्र बच्चों को चिन्हित करने के बाद 15 दिन केअंदर आने आवेदन प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी।
इस योजना के अंतर्गत माता पिता की मृत्यु के 2 वर्ष के भीतर आवेदन किया जा सकता है।
अप्रूवल प्राप्त होने की तिथि से ही इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।

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