Uncategorized

Spray Pump Subsidy: सरकार दे रही किसानों को बैटरी चलित स्प्रे पंप पर 50% सब्सिडी, ऐसे भरें फॉर्म

Table of Contents

Spray Pump Subsidy: सरकार दे रही किसानों को बैटरी चलित स्प्रे पंप पर 50% सब्सिडी, ऐसे भरें फॉर्म

Spray Pump Subsidy :केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किसानों के लाभ के लिए कई योजनाएं शुरू की जा रही हैं. इन योजनाओं के तहत किसानों को विभिन्न कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी दी जा रही है. इसी क्रम में अब किसानों को बैटरी से चलने वाले स्प्रे पंप की खरीद पर 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है.

केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किसानों के लाभ के लिए कई योजनाएं शुरू की जा रही हैं. इन योजनाओं के तहत किसानों को विभिन्न कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी दी जा रही है. इसी क्रम में अब किसानों को बैटरी से चलने वाले स्प्रे पंप की खरीद पर 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है. उल्लेखनीय है कि इस सब्सिडी का लाभ केवल हरियाणा के अनुसूचित जाति के किसान ही उठा सकते हैं. तो आइए बैटरी चालित स्प्रे पंप पर मिलने वाली सब्सिडी की विस्तार जानकारी जानते हैं.

सब्सिडी के लिए आवेदन करने की तिथि (Date To Apply For Subsidy)

बैटरी चालित स्प्रे पंप की खरीद पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन की तिथि 10 जनवरी 2022 से शुरू हो गयी है. जो भी लाभार्थी इस सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं, वे आवेदन कर सकते हैं.

बैटरी चालित स्प्रे पंप पर सब्सिडी के नियम और शर्तें (Terms And Conditions Of Subsidy On Battery Operated Spray Pump)

  • इस योजना का लाभ केवल वर्ष 2021-22 के लिए दिया जाएगा.
  • किसानों के पास अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है.
  • आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना जरूरी है.
  • वह हरियाणा का निवासी होने के साथ-साथ संबंधित जिले का स्थायी निवासी भी होना चाहिए.
  • इस योजना का लाभ वही किसान उठा सकते हैं, जिन्होंने पिछले 4 वर्षों में बैटरी चालित स्प्रे पंप पर सब्सिडी नहीं ली है.
  • यह उपकरण जीएसटी धारक विक्रेता से खरीदा जा सकता है.
  • इस खबर को पढ़ें – कृषि यंत्रों पर 85 प्रतिशत सब्सिडी, जानें कहां और कैसे करना है आवेदन

सरकार दे रही किसानों को बैटरी चलित स्प्रे पंप पर 50% सब्सिडी, ऐसे भरें फॉर्म

👇🏻👇🏻👇🏻

यहां क्लिक करे

सब्सिडी के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया (Procedure To Apply For Subsidy)

  • सबसे पहले आवेदन करने के लिए ‘कृषि विभाग, हरियाणा’ की आधिकारिक वेबसाइट https://www.agriharyanacrm.com/ पर जाना होगा.
  • होम पेज पर ट्यूरी ऑपरेटेड स्प्रे पंप के विकल्प पर क्लिक करें.
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा.
  • यहां ‘आवेदन करने के लिए विकल्प पर क्लिक करें.
  • इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा.
  • यहां आपको अपना नाम, पिता का नाम, जिला और अन्य सभी जानकारी भरकर फॉर्म जमा करना होगा.
  • आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, फॉर्म की जांच की जाएगी.
  • यदि सभी विवरण सही हैं, तो सब्सिडी राशि आपके खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी.

सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents Required To Get Subsidy)

  • अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र
  • आवेदक का आधार कार्ड
  • मूल निवासी प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक खाता संबंधी जानकारी

क्या है हरियाणा सरकार की नई स्कीम

हरियाणा राज्य सरकार ने विशेषकर अनुसूचित जाति के किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया है। इसके तहत किसानों को बैटरी चलित स्प्रे खरीदने के लिए 50 फीसदी छूट दी जाएगी। इस तरह किसानों को आधी कीमत पर कृषि यंत्र पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अनुसार इस योजना के तहत आवेदन करने वाले किसानों के लिए सबसे बड़ी शर्त ये हैं कि किसान अनुसूचित जाति का होना चाहिए। इसके अलावा अन्य किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे।

Kisan Drone Yojana : ड्रोन खरीदने के लिए सरकार दे रही है 40 से 75% तक की सब्सिडी, जानीय पूरी जानकारी

बैटरी चलित स्प्रे पंप सब्सिडी योजना में आवेदन के लिए पात्रता/शर्तें

  • कृषि तथा किसान कल्याण विभाग की ओर से कहा गया है कि इस स्कीम का लाभ वही किसान उठा सकता है जो वर्ष 2021-22 में
  • अनुसूचित जाति की लिस्ट में हो। उसके पास अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र हो।
  • आवेदन करने वाला किसान संबंधित जिले का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • इस योजना के लिए वही किसान पात्र होगा जिसने चार साल से बैटरी चलित स्प्रे पंप पर अनुदान न लिया हो।
  • इस उपकरण की खरीद जीएसटी धारक विक्रेता से की जा सकती है।
  • कैसे किया जाएगा सब्सिडी का निर्धारण

हरियाणा सरकार की ओर से अनुसूचित जाति के किसानों के लिए बैटरी चलित (चलने वाले) स्प्रे पंप योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को कम कीमत पर स्प्रे पंप उपलब्ध कराया जा रहा है। इस नई योजना के तहत किसानों को बैटरी चालित स्प्रे पंप पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसके तहत किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी अथवा 2500 रुपए, जो भी कम होगा दिया जाएगा। यानि इस योजना के तहत 2500 रुपए से अधिक की सब्सिडी नहीं दी जाएगी।

बैटरी चलित स्प्रे पंप अनुदान योजना

खरीफ फसलों में किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना किसानों को न करना पड़े, इसके लिए हरियाणा सरकार राज्य के किसानों के लिए बैटरी चलित स्प्रेपंप अनुदान योजना का समय-समय पर संचालन करती है। हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल ने इस योजना का शुभारम्भ किया था।

इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के किसानों को बैटरी चलित स्प्रे पंप पर 50 प्रतिशत या फिर 2500 रूपए जो भी इनमें से कम होगा का सब्सिडी राशि प्रदान की जाती है। बैटरी चलित स्प्रे पंप अनुदान योजना में सभी इच्छुक लाभार्थी 31 जुलाई तक कृषि विभाग हरियाणा पोर्टल पर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। इस योजना का लाभ केवल हरियाणा के अनुसूचित जाति के लोग ही उठा सकते हैं।

योजना को शुरू करने का उद्देश्य

हरियाणा राज्य सरकार ने खरीफ मौसम के दौरान अनुसूचित जाति के किसानों की आर्थिक रूप से सहायता करने के उद्देश्य से बैटरी चालित स्प्रे पंप योजना को शुरू किया गया है। सरकार द्वारा किसानों को बैटरी चालित स्प्रे पंप खरीदने पर 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जा रही हैं। सरकार किसानों के पीछे अपना वजन डाल रही है

क्योंकि इस खरीफ सीजन में रिकॉर्ड कृषि उत्पादन की उम्मीद है। बैटरी से चलने वाला पंप से खेत में कीटनाशकों के छिड़काव पर किसानों के समय की भी बचत होगी और उन्हें ज्यादा कठिनाइयों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा।

हरियाणा बैटरी चलित स्प्रे पंप अनुदान योजना के लाभ/विशेषताएं

  • हरियाणा में अधिकतर किसान छोटे सीमांत और अनुसूचित जाति के है इन किसानों की खेती में आर्थिक मदद करने के
  • लिए बैटरी से चलने वाले स्प्रे पंप अनुदान योजना को शुरू किया है।
  • बैटरी से चलने वाले स्प्रे पंप अनुदान योजना के माध्यम से किसानों को बैटरी से चलने वाले
  • स्प्रे पंप खरीदने पर अनुदान प्रदान किया जाएगा।
  • अनुसूचित जाति के किसानों को बैटरी चलित स्प्रे पंप पर 50 प्रतिशत या फिर 2500 रूपए जो
  • भी इनमें से कम होगी वह सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना का लाभ केवल हरियाणा के अनुसूचित जाति के किसान ही उठा सकते हैं।
  • हरियाणा बैटरी चलित स्प्रे पंप अनुदान योजना के माध्यम से किसानों को आर्थिक सहायता मिलेगी
  • जिससे कि वह बैटरी चलित स्प्रेपंप खरीद पाएंगे।
  • बैटरी से चलने वाली स्प्रे पंप खरीदने की वजह से किसानों के समय की भी बचत होगी
  • और उन्हें खरीफ फसलों के देख रेख कृषि कार्य में ज्यादा कठिनाइयों का भी सामना नहीं करना पड़ेगा।

MP Fasal Bima Yojana 2023 फसल बीमा योजना, आवेदन और सम्पूर्ण जानकारी

बैटरी चलित स्प्रे पंप अनुदान योजना की पात्रता/ जरूरी डॉक्यूमेन्ट्स

  • अनुसूचित जाति का कोई भी इच्छुक किसान इस योजना में आवेदन कर सकते है।
  • आवेदक किसान हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • योजना का लाभ केवल वही अनुसूचित जाति के किसान उठा सकते हैं जिन्होंने पिछले चार साल में
  • सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी योजना का लाभ ना लिया हो।
  • योजना में आवेदन हेतु किसान को आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता पासबुक, खेती भूमि प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटों आदि जरूरी दस्तावेज की आवश्यकता होगी

योेजना में कैसें करे आवेदन

बैटरी चलित स्प्रे पंप अनुदान योजना के तहत राज्य के इच्छुक किसान नागरिक बैटरी चलित स्प्रेपंप पर खरीदने पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको हरियणा कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसे लिए नीचे आपको आवेदन से संबंधित कुछ स्टेप्स दिये जा रहे है। जिन्हें फॉलो कर आसानी से घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रोसेस को पूरा कर सकते है।

  • ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको सबसे पहले कृषि विभाग, हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • जहां आपको होमपेज पर बैटरी चलित स्प्रेपंप अनुदान योजना के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद अगला पेज पर आपके सामने आवेदन फार्म खुल जायेगा। इसमें मांगी गयी सभी जानकारियां जैसे जनपद का चुनाव, नाम, पता, आधार नंबर आदि दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद किसान व्यक्ति को सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर आवेदन फॉर्म को सबमिट करना होगा।
  • आवेदन फॉर्म सबमिट होने के बाद पश्चात योजना में आपका अवेदन पूर्ण हो जाएगा।

viraljbs.co.in

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button